कैजुअल ट्रेडर के लिए है डिवैट फॉर्म 06 ए-टैक्स टिप्स-बिज़नस-Navbharat Times
 
कैजुअल ट्रेडर के लिए है डिवैट फॉर्म 06 ए
4 Nov 2008, 0000 hrs IST,नवभारत टाइम्स  
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अमरनाथ सिंगला
वैट एक्सपर्ट
vatnbt@indiatimes.com

दिल्ली वैल्यू ऐडेड टैक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल कपैसिटर फिक्स्ड वायरबल और अड्जस्टबल (प्रीसेट) और उसके पार्ट्स पर किस हिसाब से वैट लगता है और ये किस अनुसूची में आते हैं?

राजकुमार तिलवालिया, ई मेल से।

डिवैट के अंतर्गत ये वस्तुएं तृतीय अनुसूची के सीरियल नंबर 41 ए (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी प्रॉडक्ट्स) के सीरियल नंबर 19 के सेंट्रल एक्साइज टैरिफ हैडिंग नंबर 8532 के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इन पर 4 फीसदी की दर से वैट लगता है।

डिवैट के अंतर्गत कैजुअल ट्रेडर को रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है?

हरदयाल पाहवा, मोती नगर, दिल्ली।

डिवैट ऐक्ट 2004 के नियम 5 ए के मुताबिक कैजुअल ट्रेडर को रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म-डिवैट-06-ए भरना होता है।

इलेक्ट्रॉनिक एयर प्युरिफायर पर कितने फीसदी वैट लगता है?

पवन बंसल, मोरी गेट, दिल्ली।

इलेक्ट्रॉनिक एयर प्युरिफायर डिवैट के किसी भी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। अत: इस पर 12.5 फीसदी की दर से वैट लगता है।

कार्बोक्साइमाइड फंक्शन कंपाउंड, कार्बोनिकट एसिड के एमाइड फंक्शन कंपाउंड पर डिवैट व सीएसटी के अंतर्गत किस हिसाब से वैट लगता है ? यह डिवैट की किस अनुसूची में आता है?

गिरधारी लाल, नई सड़क, दिल्ली।

डिवैट के अंतर्गत ये प्रॉडक्ट्स तृतीय अनुसूची के सीरियल नंबर 84 (इंडस्ट्रियल इनपुट) के सीरियल नंबर 106 के हैडिंग नंबर 29.24 के अंतर्गत आते हैं। अत: इन पर 4 फीसदी की दर से वैट लगता है। सीएसटी के अंतर्गत इन प्रॉडक्ट्स पर सी फॉर्म सहित 2 फीसदी व बिना सी फॉर्म के 4 फीसदी की दर से वैट लगता है।

डिवैट एवं सीएसटी के अंतर्गत म्यूजिकल इंस्ट्रूमंट स्ट्रिंग्स पर वैट रेट बताइए?

रामकृष्ण जायसवाल, मोहन गार्डन, दिल्ली।

डिवैट के अंतर्गत म्यूजिकल इंस्ट्रूमंट्स तृतीय अनुसूची के सीरियल नंबर 84 के सीरियल नंबर 190 के अंतर्गत आते हैं। अत: इन पर 4 फीसदी की दर से वैट लगता है। सीएसटी के अंतर्गत सी फॉर्म सहित 2 फीसदी व बिना सी फॉर्म के 4 फीसदी की दर से वैट लगता है।

डिवैट और सीएसटी के अंतर्गत एमएस टैंक (माइल्ड स्टील)/ कंटेनर पर किस हिसाब से वैट लगता है।

राधे कृष्ण गर्ग, ई मेल से।

डिटरमिनेशन नंबर 209/सडीयूवीटी/ 2008, आवेदक नाम मैसर्स इंडो एशियाटिक इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लि. के अनुसार दिल्ली वैल्यू ऐडेड टैक्स के अंतर्गत एमएस टैंक/कंटेनर तृतीय अनुसूची के सीरियल नंबर 84 (इंडस्ट्रियल इनपुट) के सीरियल नंबर 200, 203 के अंतर्गत आते हैं। अत: डिवैट के अंतर्गत इन पर 4 फीसदी की दर से वैट लगता है। सीएसटी के अंतर्गत सी फॉर्म सहित 2 फीसदी व बिना सी फॉर्म के 4 फीसदी की दर से वैट लगता है।

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