नई
दिल्ली
:
सीबीआई ने
कोलकाता की एक
अदालत में
अर्जी देकर
रिजवानुर
रहमान को
आत्महत्या के
लिए उकसाने के
अभियुक्त
उद्योगपति
अशोक टोडी और
उनके परिवार
के सदस्यों को
भगोड़ा घोषित
करने व उनकी
संपत्ति
कुर्क करने का
आदेश देने की
मांग
की।
सीबीआई
के वकील ने
उनकी संपत्ति
की कुर्की के
लिए एक अर्जी
दी, जिसपर
अदालत ने कहा
कि वह अशोक
तोडी, उनके भाई
प्रदीप और
उनके साले
अनिल सरावगी
को सीबीआई के
सामने
आत्मसमर्पण
करने के लिए 10
नवंबर तक का
वक्त
देगी।
सीबीआई
सूत्रों ने
कहा कि जांच
एजेंसी ने
धारा 82 (भगोड़ा
घोषित करने) और
धारा 83 (फरार
लोगों की
संपत्ति
कुर्क करने) के
तहत आवेदन
दिया।
सीबीआई
सूत्रों ने
बताया कि टोडी
की ओर से
गिरफ्तारी
वॉरंट पर रोक
लगाने के
संबंध में
मेट्रोपोलिटन
मैजिस्ट्रेट
विभास चटर्जी
और सेशन कोर्ट
में दाखिल
सारी
याचिकाएं
खारिज कर दी
गईं।
सीबीआई
टोडी बंधुओं
की तलाश में
कोलकाता और
चेन्नै में
विभिन्न
स्थानों पर
छापा मार रही
है। गौरतलब है
कि अदालत के
समक्ष टोडी
बंधुओं के
उपस्थित होने
में नाकाम
रहने पर
मैट्रोपोलिटन
मैजिस्ट्रेट
ने उनके खिलाफ
गैर-जमानती
वॉरंट जारी
किया था।