चेन्नै:
यहां की एक
स्थानीय
अदालत ने
एमडीएमके
अध्यक्ष
वाइको और
पार्टी नेता
एम. कणअप्पन को
रिहा करने को
आदेश दिया है।
उन्हें
राजद्रोह के
आरोप में 23
अक्टूबर को
गिरफ्तार
किया गया
था।
तमिलनाडु
सरकार ने कहा
है कि इस मामले
में जांच पूरी
हो गई है और अब
इन दोनों की
रिमांड अवधि
बढ़ाने की कोई
जरूरत नहीं
है।
वाइको
और कणअप्पन ने
अदालत से इस
आधार पर अपनी
रिहाई की अपील
की कि इस
प्रकरण में
जांच पूरी हो
चुकी है।
सातवें
अडिशनल
मेट्रोपॉलिटन
मैजिस्ट्रेट
के. रवि ने
दोनों की
रिहाई का आदेश
दिया। साथ ही
यह निर्देश भी
दिया कि जब भी
उन्हें
बुलाया जाएगा
उन्हें अदालत
के समक्ष
हाजिर होना
पड़ेगा।