जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स -टैक्स टिप्स-बिज़नस-Navbharat Times
 
जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स
9 Nov 2008, 1721 hrs IST,नवभारत टाइम्स  
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सत्येंद्र जैन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
taxnbt@indiatimes.com
मैंने कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए अपना टैक्स रिटर्न भरा था और सही पैन नंबर लिखा था। रिटर्न में अपने सरनेम में ' एच ' लिखना भूल गया। आयकर अधिकारी 32(4) ने मुझे धारा 272 बी में नोटिस दिया है कि क्यों गलत पैन देने से जुर्माना लगाया जाए। मिलने पर मुझे बताया कि सरनेम ठीक लिखने से जुर्माना अवश्य लगेगा। समाधान करें।
रामशरण , मेल से।
धारा 272 बी , धारा 139 के प्रोविजंस पूरे करने पर जुर्माने का प्रावधान करती है। लेकिन इसकी उपधारा ( 3 ) के अनुसार पेनल्टी लगाने से पहले करदाता को अपना पक्ष रखने का मौका देना अनिवार्य है। आपने सही पैन लिखा है और ' शरण ' की जगह ' सरन ' लिखा है। यह गलती भूल - चूक की है कि इरादतन। उपरोक्त बातों का हवाला देते हुए आयकर अधिकारी को नोटिस का जवाब दें और अगर फिर भी जुर्माना लगता है तो अपील फाइल करें।

मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्रटरी हूं। ट्रस्ट ने दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को 50 हजार रुपये दिए हैं। हमने इसको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रयोग माना था। अब मुझे बताया गया है कि दूसरे ट्रस्ट को दिया गया दान चैरिटी के लिए प्रयोग नहीं माना जाता। उचित दाय दें।
राजिन्दर , मेल से।
धारा 11( 1 ) की क्लॉज ( ) एवं ( बी ) के अंतर्गत मानी गई आय बारा 11 ( 2 ) की व्याख्या के अनुसार दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को देने पर चैरिटेबल प्रयोग नहीं माना जाता। लेकिन आपके ट्रस्ट की आय अधिकतम करमुक्त सीमा से काफी कम है और 50 हजार रुपये के अस्वीकृत होने के बाद भी कोई करदेय नहीं होगा।

मैं प्रतिमाह 1200 रुपये दस वर्षीय आवर्ती जमा में लगाता हूं और अंत में मुझे तीन लाख रुपये मिलते हैं। क्या मुझे मैच्योरिटी पर कोई कर देना होगा ?
संचित कुमार , - मेल से
आवर्ती जमा में आपको प्रतिवर्ष ब्याज मिलेगा। इस ब्याज को अपनी करयोग्य आय में प्रतिवर्ष जोड़ते रहें और यदि कोई कर बनता है तो उसे चुकाएं। मैच्योरिटी पर मिलनेवाली रकम पर केवल उस वर्ष की ब्याज की आय को करयोग्य आय में लेना होगा और बाकी रकम करमुक्त होगी।

हमारी कंपनी स्विट्जरलैंड की एक कंपनी की सब्सिडियरी है। हमारी कंपनी ने स्विस कंपनी को फीस इत्यादि का भुगतान किया है। इस पर हमने डीटीए के अनुसार 10 फीसदी टैक्स काटा है। क्या इस पर सरचार्ज और सेस भी काटना होगा ?
धारा 90( 2 ) के अनुसार आयकर अधिनियम या डीटीए , दोनों में से जो भी करदाता के लिए अधिक फायदेमंद हो , लागू होगा। डीटीए के अनुसार आपके केस में 10 फीसदी कर लगेगा। सरचार्ज या सेस का प्रावधान आयकर ऐक्ट में है , डीटीए में नहीं। अत : आपको केवल 10 फीसदी कर काटना है।
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